उपेंद्र सिंह हत्याकांड सोनू सिंह और विनोद सिंह दोषी करार, अखिलेश बरी, सजा के बिंदु पर 14 अगस्त को होगी सुनवायी

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जमशेदपुर : बागबेड़ा के रहनेवाले झामुमो नेता सह ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह की हत्या 30 नवंबर 2016 को कोर्ट परिसर में गोली मारकर कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में शनिवार को फैसला आ गया है. मामले में सोनू सिंह उर्फ विक्की और विनोद सिंह उर्फ मोगली को दोषी करार दिया गया है जबिक इस मामले में गैंस्टर अखिलेश सिंह को बरी कर दिया गया है. अखिलेश के साथ 9 लोगों को बरी किया गया है. इस मामले में हरीश भी आरोपी है और अबतक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. इस कारण से उसका मामला कोर्ट में अलग से चल रहा है.

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हथियार के साथ पड़ा गया था सोनू और विनोद

बार एसोसिएशन भवन में उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या की गयी थी. घटनास्थल से सोनू सिंह उर्फ विक्की और विनोद सिंह उर्फ मोगली को लोगों ने धर-दबोचा था. इसके बाद उसकी खूब पिटायी की गयी थी. इस बीच जबतक उपेंद्र सिंह को टीएमएच पहुंचाया जाता उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया था. घटना के संबंध में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के अलावा हरीश सिंह, विक्की, मोगली, संजय जोजो, पंकज सिंह, अजय यादव, अविनाश श्रीवास्तव पर मामला दर्ज किया गया था. उपेंद्र सिंह हत्याकांड में कुल 26 लोगों को गवाह बनाया गया था.

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