कदमा सौहार्द बिगाड़ने में अभय सिंह को जमानत, जुगसलाई हिंसा मामले में लेनी पड़ेगी जमानत

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जमशेदपुर : कदमा में 9 अप्रैल को सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाकर पुलिस ने भाजपा नेता अभय सिंह को जेल भेजा था. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को उन्हें जमानत मिल गयी है, लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. जेल से बाहर आने के लिये उन्हें जुगसलाई हिंसा मामले में जमानत लेनी होगी. अभय सिंह के खिलाफ जुगसलाई थाने में 3 अप्रैल को रेल चक्का जाम करवे और जुगसलाई के ग्वालापट्टी में पथराव करने का मामला पहले से ही दर्ज है. यह मामला रामनवमी जुलूस के दिन दर्ज किया गया है. शुरू में अभय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया गया था, लेकिन बाद में अभय सिंह का नाम जोड़ा गया था.
इन्हें बनाया गया था नामजद आरोपी
पूरे मामले में मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार के बयान पर नीरज साहू, ऋतिक साहू, रोहित, राजा सिंह, लड्डू सिंह, रवि सिंह, धनंजय, सुनील, सैजीत पटेल, विक्की यादव, कुणाल सिंह, प्रियंका सिंह, विष्णु साव समेत 500 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था. मामले में 15 अप्रैल को सोनु कुमार, आकाश सिंह, अभिषेक साहू, विक्की यादव और शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर का सौहार्द 9 अप्रैल को बिगाड़ा गया था. उस सिंह दो गुटों के बीच खूब पथराव और फायरिंग की घटना घटी थी. घटना की सूचना पर एसएसपी प्रभात कुमार भी मौके पर पहुंचे हुये थे.

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