आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी होल्डिंग धारकों को अब अपनी खाली जमीन का भी देना होगा होल्डिंग टैक्स
आदित्यपुर : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी होल्डिंग धारकों को अब अपनी खाली जमीन का भी होल्डिंग टैक्स देना होगा. इसके लिए अब होल्डिंग धारकों को अपने एसेट्स का री-एसेसमेंट कर नगर निगम कार्यालय को जानकारी देनी होगी. होल्डिंग टैक्स का नया दर एक अप्रैल से लागू हो गया है. इस बात की जानकारी अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि अब गैर आवासीय एसेट्स अर्थात् शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स और बैंक्वेट हॉल के दर में 5 फीसदी की वृद्धि नए टैक्स स्लैब में की गई है. पूर्व में संपत्ति के मूल्यांकन का .15 फीसदी टैक्स निर्धारित था, जिसमें वृद्धि करते हुए .20 फीसदी कर दी गई है.
वहीं आवासीय क्षेत्र के लिए अब नए दर के रूप में संपत्ति का मूल्यांकन कर 0.075 फीसदी की दर से होल्डिंग टैक्स देना होगा, जबकि कारपेट एरिया (खाली जमीन) का भी इसी दर से होल्डिंग टैक्स देना होगा. वहीं मलीन बस्तियों में 350 वर्गफीट तक के मकानों को टैक्स से मुक्त रखा गया है.वहीं महिला, वरिष्ठ नागरिकों, सशस्त्र बल के जवान, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर्स के लिए होल्डिंग टैक्स में 5 फीसदी की विशेष छूट दी गई है. उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स के दरों में सरकार ने कोई फेरबदल नहीं किया है, इसलिए सभी लोगों से अपील है कि वे अपना होल्डिंग टैक्स समय पर जमा कर दें, अन्यथा जुर्माना भी देना पड़ सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर सरकार टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल करती है तो वो आपके अगले टैक्सेशन में समायोजित कर लिया जाएगा, इसलिए जुर्माना से बचने के लिए वर्तमान दर पर होल्डिंग टैक्स जमा कर दें.