मानहानी का केस कोर्ट में हार गये खड़ंगाझार के जेपी मिश्रा, रिंग सेरोमनी होने के बाद शादी टूट जाने बाद किया था केस

0
Advertisements
Advertisements
Advertisements

जमशेदपुर : टेल्को थाना क्षेत्र के खड़ंगाझार के रहनेवाले जेपी मिश्रा ने अपनी बेटी की रिंग सेरोमनी होने के बाद शादी टूट जाने और दामाद को नकद 5 लाख रुपये और फ्लैट देने के मामले में जो मानहानी का केस किया था उसमें वे हार गये है. मंगलवार को मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सवदामिनी सिंह ने की. मामले में साक्ष्य के अभाव में बिहार के जिला चंपारण गांव अरेराज के रहनेवाले निशांत कुमार दुबे और सविता देवी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह थे.

Advertisements
Advertisements

16 सितंबर 2011 को की गयी थी शिकायतवाद

इस मामले में जेपी मिश्रा ने 16 सितंबर 2011 को कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. मामले में आरोपी सात लोगों को बनाया गया था. इसमें निशांत कुमार दुबे, निशांत के पिता जतिंद्रनाथ दुबे, सविता देवी, श्रीपती त्रिपाठी, अजीत कुमार मिश्रा, अमित उपाध्याय और जितेंद्रनाथ उपाध्याय शामिल हैं. इसमें जतिंद्रनाथ दुबे की मौत हो चुकी है. शादी टूट जाने के बाद भी नकदी और फ्लैट नहीं लौटाने का आरोप लगाते हुये मानहानी का दावा जेपी मिश्रा की ओर से किया गया था.

See also  समाजसेवी चंचल भाटिया ने 14वीं बार किया प्लेटलेटस दान...

Thanks for your Feedback!

You may have missed