घोड़ाबंधा जलापूर्ति मामला : स्थाई लोक अदालत ने डीसी और जुस्को जीएम धनंजय मिश्रा को जारी किया समन, 25 अप्रैल को उपस्थित होने का आदेश

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जमशेदपुर :- घोड़ाबंधा जलापूर्ति योजना अंतर्गत 1200 नये उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन नहीं देने के मामले में स्थाई लोक अदालत ने प्रतिवादियों को समन जारी किया है। याचिकाकर्ता भाजपा नेता अंकित आनंद की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजन प्रसाद द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में स्थाई लोक अदालत ने जिला उपायुक्त सहित टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) के सीनियर जीएम धनंजय मिश्रा को समन जारी करते हुए 25 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश निर्गत किया है। मालूम हो कि खड़ंगाझार, राधिकानगर, घोड़ाबंधा, कम्फुटा, ज्योतिनगर, दालखम बस्ती, बारीनगर, धुआँ कॉलोनी, धुमा बस्ती, बीएस बस्ती एवं अन्य सटे इलाकों में नये घरों के निर्माण और बस्तियों के विस्तार हुए हैं। ऐसे में जुस्को प्रबंधन द्वारा पिछले तीन वर्षों से अबतक नये कनेक्शन पर अघोषित रोक लगा दी थी। इस मुद्दे पर भाजपा नेता अंकित आनंद ने कई स्तरों पर पत्राचार किया था। बावजूद इसके जिला प्रशासन या जुस्को प्रबंधन ने समुचित समाधान नहीं ढूंढा। 1200 लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दिलाने की माँग को लेकर जमशेदपुर न्यायालय परिसर अंतर्गत स्थाई लोक अदालत के समक्ष जनहित याचिका दायर कर शीघ्र न्याय दिलाने की प्रार्थना की गई है।

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