संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले के कारण, दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में आज रात सेअगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है

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नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले पर दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में आज रात से लेकर अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है. रविवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 25,462 नए मामले सामने आए, इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 30 फीसदी पहुंची गई है. इस तरह देखा जाये तो संक्रमण की दर 29.74 प्रतिशत होने का मतलब है कि दिल्ली में लगभग प्रत्येक तीसरा नमूना संक्रमित पाया जा रहा है.

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बता दें, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पहले से लगा है. वहीं, हालही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शहर में 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि शहर में अगले दो दिन में कोविड-19 रोगियों के लिए 1,400 से 2,000 बिस्तर तैयार हो जाएंगे. उन्होंने यमुना क्रीड़ा स्थल और राष्ट्रमंडल खेलगांव का दौरा कर वहां कोविड देखभाल केन्द्र तैयार किए जाने की समीक्षा की.

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 161 और मरीजों की मौत हो गई. इससे एक दिन पहले कोविड के 24,375 नए मामले सामने आए थे और 167 मरीजों की मौत हुई थी. दिल्ली में ये नए मामले सामने आने से राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या बढ़कर 8,53,460 हो गई है, वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,121 हो गई है.

संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान क्‍या खुला रहेगा और क्या बंद किसकी मिलेगी छूट जानें

  • केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे पर कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा.
  • दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर बंद, केवल जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े हुए दफ्तर या प्रतिष्ठान खुलेंगे.
  • मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी लेकिन इसमें यात्रा वही लोग कर सकेंगे जो लॉकडाउन के दौरान कहीं आने जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके हैं.
  • प्राइवेट मेडिकल शॉप, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए अन्य लोगों को अपना आईडी कार्ड पर अनुमति होगी.
  • गर्भवती महिलाओं या मरीजों को अपना पहचान पत्र या डॉक्टर की प्रिसक्रिप्शन या मेडिकल पेपर दिखा कर आने जाने की अनुमति होगी.
  • किसी को टीका लगवाने जाना है या टेस्ट करवाने जाना चाहता है तो उसको अपना पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट होगी.
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डा की तरफ जाने वाले या वहां से आने वाले लोगों को वैद्य टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी.
  • जिन छात्रों की परीक्षा है उनको एडमिट कार्ड दिखाना होगा और जो स्टाफ परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है उसको अपना आई कार्ड दिखाना होगा.
  • राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी.
  • जरूरी सामान जैसे फल-सब्जी, दूध दवा आदि से जुड़े दुकानदारों को ईपास बनवाना होगा.
  • धार्मिक स्थान खोल सकते हैं लेकिन श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं होगी.
  • शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं. पर शादी का कार्ड दिखाना होगा.
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
  • शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिक्षण संस्थान, सिनेमा, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट और वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, जिम, स्पा, बार्बर शॉप, सलून पूर्णता रोक रहेगी.
  • स्टेडियम में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम आयोजित किया जा सकेगा लेकिन बिना दर्शकों के.
  • सभी तरह के सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ एंटरटेनमेंट/ अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी जमावड़ा पर रोक रहेगी.

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