सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि, प्रशासन ने हटाया हाउसिंग सोसायटी का गेट और ऑफिस

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आदित्यपुर : मौजा आसंगी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर हाउसिंग सोसायटी का मुख्य गेट और कार्यालय बनाए जाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सरायकेला के निर्देश पर गुरुवार को पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। मामला बिल्डर संजय कुमार मोहंती की प्रियदर्शनी होम्स हाउसिंग सोसायटी से जुड़ा है। संबंधित भूमि मौजा आसंगी, थाना संख्या-131, खाता संख्या-343, खेसरा संख्या-488 और रकवा 38 डी की बुलान भूमि बताई गई है। शिकायत थी कि इस सरकारी भूमि पर कब्जा कर सोसायटी का मुख्य प्रवेश द्वार और कार्यालय बनाया गया तथा इसे आवागमन के रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था.

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संजय प्रधान की शिकायत पर झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण के तहत वाद दर्ज किया गया था। इसके बाद गम्हरिया अंचल कार्यालय द्वारा जमीन की मापी कराई गई, जिसमें सरकारी बुलान भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई। मामला अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय पहुंचा और विविध वाद संख्या-105/2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-152 के तहत सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया। स्थानीय रैयतदार अर्जुन प्रधान ने आरोप लगाया कि सरकारी रास्ते पर गेट लगाए जाने से उनके परिवार के आवागमन में परेशानी हो रही थी और विरोध करने पर गाली-गलौज व मारपीट की धमकी दी गई।

रिपोर्ट के अनुसार संजय मोहंती का नाम वर्ष 2020 में भी एक मामले में सामने आया था, जिसमें अपनी स्कॉर्पियो पर गोली चलवाकर संजय प्रधान और अशोक प्रधान को फंसाने की साजिश का आरोप लगा था। उस मामले की जांच के बाद संजय मोहंती समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मौजूदा मामले में पीड़ित पक्ष ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन की खरीद-बिक्री और सरकारी भूमि बेचने के प्रयास जैसे आरोप भी लगाए हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद फिलहाल संबंधित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है, जबकि अन्य आरोपों की वास्तविकता जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी।

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