पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, डीसी को स्थल जांच का आदेश
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रांची : पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की जांच कराने का निर्देश देते हुए गिरिडीह के उपायुक्त (DC) को स्थल का निरीक्षण करने को कहा है। कोर्ट के निर्देश के बाद निर्माण से संबंधित स्थिति और वहां मौजूद संरचनाओं की जानकारी जुटाई जाएगी।मामले में पारसनाथ पहाड़ की धार्मिक और पर्यावरणीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए नियमों के पालन पर जोर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पहले भी अधिकारियों को पहाड़ पर मौजूद संरचनाओं, उनकी प्रकृति और निर्माण की अनुमति से जुड़ी स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
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