जीएसटी घोटाले में कारोबारी को झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

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जमशेदपुर : चर्चित जीएसटी घोटाला मामले में जुगसलाई निवासी कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल को बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 6 मई को राहत के लिए अदालत में आवेदन दिया था, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी।

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यह मामला शेल कंपनियों के जरिए फर्जी जीएसटी इनवॉइस बनाकर करोड़ों रुपये के घोटाले से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस नेटवर्क के माध्यम से 730 करोड़ रुपये से अधिक के गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच में विक्की भालोटिया, शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों ने करीब 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान तैयार किए और 90 से ज्यादा शेल कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की गई। मामले की जांच अभी जारी है।

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