राजरप्पा मंदिर को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, पुनर्वास योजना पेश करने के आदेश से तेज हुई हलचल


रामगढ़ : झारखंड हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर, राजरप्पा के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को पुनर्वास योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत में मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जिसमें मंदिर परिसर के विकास और सुविधाओं को लेकर विस्तृत रूपरेखा पेश की गई।

सुनवाई के दौरान बताया गया कि मंदिर परिसर के विकास के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। अदालत ने इस योजना को देखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) छह सप्ताह के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया कि काम जल्द शुरू किया जाए ताकि श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार हो सके.
इसके अलावा, मंदिर क्षेत्र से हटाए गए दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर भी अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। रामगढ़ प्रशासन ने जानकारी दी कि 254 दुकानदारों के लिए अस्थायी स्थान जल्द उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि स्थायी पुनर्वास के लिए 3.8 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है।


