उत्‍थल‑पुथल के बीच हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, गिरफ्तारी जल्द संभव

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बरेली : शहर में हाल ही में हुई अशांति के मामले में गिरफ्तारी को रोकने की याचिका को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक पुलिस को रोकना संभव नहीं है और मामले में आरोपी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना सही जांच के नाम लिए हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया।

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कानून‑व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रखी जाएगी। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से आगे की कानूनी लड़ाई की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

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