10 साल बाद बड़ा फैसला: CBI की चार्जशीट लौटी, कोर्ट बोला—यहां नहीं चलेगा केस

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नई दिल्ली : अन्ट्रिक्स-देवास डील से जुड़े चर्चित भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए CBI की 2016 में दाखिल चार्जशीट को वापस कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार दिल्ली की अदालत के पास नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ी अधिकतर घटनाएं राजधानी के बाहर हुई हैं।

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कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि मामले से जुड़े मुख्य घटनाक्रम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुए थे, इसलिए यही इस केस की सुनवाई के लिए उपयुक्त जगह है। साथ ही अदालत ने CBI को अनुमति दी है कि वह इस चार्जशीट को संबंधित सक्षम अदालत में दोबारा पेश कर सकती है। इस फैसले के तहत केस से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड भी जांच अधिकारी को लौटाने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला 2005 में अन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन और देवास मल्टीमीडिया के बीच हुए सैटेलाइट समझौते से जुड़ा है, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता और करीब 578 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोप लगे थे। CBI ने 2015 में FIR दर्ज की थी और 2016 में कई पूर्व इसरो अधिकारियों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

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