नगरों में मालवाहक वाहनों पर नया रोड टैक्स लगेगा, झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना

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झारखंड: झारखंड सरकार ने शहरों में प्रवेश करने वाले मालवाहक वहान (कमर्शियल व्हीकल) पर नया “नगरपालिक मार्ग-पथ कर” लगाने का निर्णय लिया है। नए नियमावली 2025 के तहत हाइवे से शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों को अब अतिरिक्त टैक्स का सामना करना होगा, जिससे शहरी सड़कों की देखभाल व नगर निकायों की आमदनी दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

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विदित है कि अब तक सिर्फ परिवहन विभाग द्वारा हाईवे पर टैक्स वसूली जाती थी, लेकिन नियत बदलाव के बाद नगर विकास विभाग शहर सीमा के भीतर भी टैक्स वसूलेगा। फास्ट टैग के माध्यम से भुगतान करने वालों को 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। टैक्स चुकाने के बाद ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी और लागू दरें शहर के टोल प्लाजा से पहले सूचना बोर्ड पर देखी जा सकेंगी।

छूट के दायरे में दोपहिया, तिपहिया, ई-रिक्शा, एम्बुलेंस, शव वाहन, स्कूल बस व रक्षा तथा अग्निशमन विभाग के वाहन शामिल हैं। पुलिस व नगर प्राधिकरण ने बताया कि यह व्यवस्था जल्द प्रभावी होगी और टैक्स वसूली की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए वाहन श्रेणी व जोन-आधारित सर्वेक्षण भी कराया जाएगा।

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