सरायकेला उपायुक्त ए. दोड्डे ने पूर्णतया तालाबंदी अवधि को कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक विस्तारित करने संबंधित जारी किया आदेश

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सरायकेला :  सरायकेला उपायुक्त  ए. दोड्डे के द्वारा आज आदेश जारी कर केंद्र सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में पूर्णतया तालाबंदी अवधि को कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक विस्तारित करने एवं कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के आदेश के तहत जिला में केवल इन गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर संचालन की अनुमति दी गई है :-

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1. Service centre of mobile, watches, consumer electronics like TV, it related products like computers and consumer electric products like refrigerator/air conditioners/air coolers etc in municipal corporation areas.

2. Call centre of private companies.

3. Shops selling following would be permitted to operate in district headquarter urban areas:-

1. Capital goods/heavy/machinery/generators.

2. IT hardware products/networking equipment/software/telecom products.

3. Electrical products like wire/switchgear/lights/fan/air coolers/geysers/inverters.

4. Consument electronics like mobile/TV/refrigerator/washing machine/air conditioners.

5. Automobile/cycles/tractors.

6. Auto accessories/batteries.
7. Jewellery
8. Spectacles/contact lenses.
9. Watches and clocks.
10. Kitchen ware/utensils/crockery.
11. Furnitures.

4. Garage and Motor workshop in district headquarter urban areas.

5. Restaurant (only home delivery and take away) in district headquarter urban areas.

6. Intra District playing of transport by auto, rickshaw/tempo/e-rickshaw/manual rickshaw

बता दें कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव, झारखंड सरकार रांची के द्वारा जारी किए गए उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार इस हेतु अलग से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही वैसी गतिविधियों जिनके संचालन की अनुमति पूर्व में दी गई है, वो पूर्ववत संचालित रहेंगे। उपरोक्त प्रतिष्ठानों जिनको लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई हैं सभी में सोशल डिस्टेंसिंग कर्मियों एवं ग्राहकों के द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर आदि के साथ-साथ अन्य दिशा-निर्देश जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के साथ साथ पूर्व में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव, झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों/प्रावधानों को जिले में स्थानीय स्तर पर लागू कराने की जवाबदेही प्रतिनियुक्त किए गए वरीय इंसीडेंट कमांडर की होगी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में नाइट कर्फ्यू से संबंधित आदेश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव, झारखंड सरकार द्वारा उक्त एवं पूर्व में निर्गत आदेशों का उल्लंघन किसी व्यक्ति/संस्थान आदि द्वारा किया जाता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 1 जून के प्रभाव से दिनांक 30 जून तक प्रभावी रहेगा।

 

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