पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा…

0
Advertisements

चाईबासा:-  चाईबासा प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के एक मामले में सुवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला अगस्त 2020 का है. गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेगारबेड़ा गांव निवासी विक्रम गुन्दुवा ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी थी. इस मामले में गोइलकेरा थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. मामले में कहा गया था कि 10 अगस्त 2020 की रात्रि में अभियुक्त विक्रम गुन्दुवा तथा उसकी पत्नी फुलकुमारी के बीच तमिलनाडु में काम करने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था.इसी विवाद में आरोपी ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इधर, सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर उक्त कांड की सुनवाई करते हुए अदालत ने भा द वि की धारा 302 के तहत विक्रम गुन्दुवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया.

Advertisements
Advertisements
See also  आदित्यपुर : पीएचईडी आदित्यपुर कॉलोनी से चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार, करीब ढाई लाख के सामान बरामद

Thanks for your Feedback!

You may have missed