गम्हरिया के एमसीसी बिल्डिंग के पास हुए बमबारी मामले में दो गिरफ्तार, एसडीपीओ ने दी जानकारी

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सरायकेला: आदित्यपुर थाना अंतर्गत एमसीसी बिल्डिंग के पास तीन दिन पूर्व 9 अप्रैल की रात उत्तम दास उर्फ बाबू एवं अजय प्रताप सिंह पर बम मारने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दो आरोपियों मोतीलाल बिसुई एवं मंतोष महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसडीपीओ संतोष कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के उद्वेदन के संबंध में जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया इस मामले में एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ संतोष कुमार के नेतृत्व में एसआइटी टीम का गठन कर घटना के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। जांच उपरांत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मोतीलाल बिसुई एवं मंतोष महतो को गिरफ्तार किया गया है। दोनों जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम रहने वाले हैं। मंतोष महतो वर्तमान में आदित्यपुर थाना क्षेत्र के आदित्य गार्डन रोड नंबर 10 में किराए के मकान पर रहता है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है तथा छानबीन के दौरान उनके पास घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर तथा आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देते समय पहने हुए कपड़ा बरामद कर लिया गया है।एसडीपीओ ने बताया कि पूरी मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। हालांकि मामले के विभिन्न पहलुओं पर अभी भी जांच चल रही है। इस मामले में और अधिक आरोपी शामिल है इसलिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। एसडीपीओ ने बताया कि घटनास्थल पर बम के मालवा को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजी गई है ।

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दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास

एसडीपीओ संतोष मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए आरोपी मोतीलाल बिसुई एवं मंतोष महतो दोनों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। आरोपी माटिलाल आदित्यपुर थाना में कांड शंकर 322/ 2018 के तहत धारा 25(1 – बी)( ए) 26, 35 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज हैं, कांड संख्या 333/2019 के तहत धारा 341, 323, 386, 504 एवं 34 के तहत प्राथमिक दर्ज हैं, आदित्यपुर थाना कांड संख्या 387/2021 के अंतर्गत धारा 341, 307, 120 बी,148 ,149 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3,4 विस्फोट अधिनियम के तहत प्राथमिक के दर्ज है, आदित्यपुर थाना कांड संख्या 391/ 21 के तहत धारा 399, 402 एवं 25( 1 – बी)( ए ),26 ,35 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज है, इसी प्रकार आदित्यपुर थाना कांड संख्या 155 /2023 के तहत धारा 3व 4 विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिक की दर्ज हैं ,जबकि आरोपी मंतोष महतो पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 44/2023 के अंतर्गत धारा 307, 341, 504 ,34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज हैं।

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