केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देना ही पड़ेगा

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नई दिल्ली (एजेंसी): आज के दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सरकार को निर्देश जारी कर कहा कि कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को आर्थिक मदद की जाए. इस संबंध में कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को छह हफ्तों के भीतर गाइडलाइंस तैयार करने और मुआवजे की राशि तय करने के लिए कहा है. दरअसल, अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल ने एक जनहित याचिका में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना से मृतक परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की थी.

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महामारी में जान गंवाने वाले परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की मांग पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जजों ने याचिका को अहम बताते हुए केंद्र से इस पर जवाब देने के लिए कहा है. कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्र राज्यों को मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के लिए कहेगा?

पुरे देश में अबतक कोरोना से हुई मौतों में 3.98 लाख (3,98,454), केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ का फंड जारी किया है उसमे से 22,184 करोड़ (2020-21 के लिए अगर प्रति व्यक्ति को 4 लाख दिया गया को तो कुल खर्च होंगे 15,938.16 करोड़ कुल फंड बचेगा 6,245.84 करोड़ हालांकि कोरोना से मौत का आंकड़ा ये अंतिम नही है कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी आज 817 मौत हुई है.

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