झारखंड में दाखिल-खारिज प्रक्रिया होगी फटाफट, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश – देर या अस्वीकृति पर होगा एक्शन…

0
Advertisements
Advertisements

जमशेदपुर : झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब दाखिल-खारिज (Land Mutation) की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी करने वाले अंचल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Advertisements
Advertisements

उपायुक्त ने समाहरणालय में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी वैध कारण के दाखिल-खारिज को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। किसी भी आवेदन को खारिज करने से पहले उसका उचित मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा।

साथ ही उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची तैयार करने का आदेश दिया है, जहां लंबे समय से दाखिल-खारिज और भूमि से संबंधित अन्य मामलों का निपटारा नहीं हुआ है।

उपायुक्त भजंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी मामले को गलत तरीके से खारिज किया गया है तो उसकी जांच जिला के वरीय पदाधिकारी करेंगे। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ ‘प्रपत्र क’ गठित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देश दिया कि सभी राजस्व संबंधी मामलों की प्रक्रिया सिर्फ राजस्व शाखा के माध्यम से ही पूरी की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके।

See also  गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 164 वीं जयंती मनाई गई, टैगोर के जीवन और योगदान के बारे में विस्तार से हुई चर्चा

Thanks for your Feedback!

You may have missed