पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

0
Advertisements
Advertisements

चाईबासा। पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने वाले आरोपी घाटशिला निवासी एस, के, अब्दुल साजिद को एसडीजेएम सदर की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है और 10हजार रूपए जुर्माना लगाया है। इस के खिलाफ वर्ष 2022में पत्नी के द्वारा न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था की शादी के कुछ दिनो के बाद से ही अब्दुल साजिद ने पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और बार-बार दहेज की भी मांग करने लगा। जब उसकी पत्नी के परिजन दहेज देने में असमर्थ बताया तो उसके साथ शारीरिक और मानसिक तौर से प्रताड़ित किए जाने लगा।वह ससुराल वाले के प्रताड़ना से तंग आ कर मायके आ गयी और न्यायालय में इंसाफ के लिए शिकायतवाद दर्ज कराया।उक्त मामले में अब्दुल साजिद के खिलाफ अदालत को साक्ष्य मिल जाने से 3 साल की सजा सुनाई गई।

Advertisements
See also  श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सरहुल पर्व के अवसर पर सोहराय पेंटिंग प्रतियोगिता और पौध रोपण का आयोजन...

Thanks for your Feedback!

You may have missed