स्वाति मालीवाल मामला: दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ की नई धारा जोड़ी…

0
Advertisements

लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में हालिया घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत एक नई धारा शामिल की है। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है, जिससे तीखी कानूनी लड़ाई छिड़ गई है।

Advertisements

दिल्ली पुलिस ने चल रही जांच में ‘साक्ष्य गायब करने और गलत जानकारी देने’ के बारे में आईपीसी की धारा 201 जोड़ दी है।

धारा 201 में प्राथमिक अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है।

इससे पहले, कुमार के खिलाफ 16 मई को विभिन्न आईपीसी प्रावधानों का हवाला देते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल था।

जांच के दौरान कुमार का मोबाइल फोन फॉर्मेट किया हुआ पाया गया. उन्हें 18 मई को केजरीवाल के आवास से हिरासत में लिया गया था.

पुलिस ने केजरीवाल के आवास से एकत्र किए गए तीन सीसीटीवी डीवीआर को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। हालाँकि, रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है।

18 मई को गिरफ्तार किये गये कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं। जांच जारी है क्योंकि अधिकारी घटना से संबंधित और विवरण उजागर करना चाहते हैं।

Thanks for your Feedback!

You may have missed