जमशेदपुर : साकची स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष को राहत देते हुए फिलहाल ‘स्टेटस क्वो’ बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस फैसले से मंदिर पक्ष को अस्थायी राहत मिली है और मामले में आगे की कार्रवाई अगली सुनवाई तक टाल दी गई है।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है और मंदिर पक्ष को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय की गई है, जिसमें आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। इस दौरान सभी पक्षों को कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
इस महत्वपूर्ण सुनवाई में अखिलेश कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे, जबकि नेहा अग्रवाल ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी की नजरें 4 मई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।