चाईबासा में कचरा जलाने पर नगर परिषद की सख्ती, अपार्टमेंट सोसाइटी पर लगा जुर्माना

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चाईबासा : चाईबासा के गांधी टोला स्थित एक अपार्टमेंट परिसर में कचरे के समुचित निष्पादन के बजाय उसे जलाए जाने के मामले में नगर परिषद ने दंडात्मक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के जरिए शहरवासियों को स्वच्छता नियमों के पालन को लेकर सख्त संदेश दिया गया है।

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नगर परिषद की ओर से अपार्टमेंट सोसाइटी के खिलाफ अर्थदंड लगाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चाईबासा नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू ने बताया कि गांधी टोला क्षेत्र में कचरा जलाने की शिकायत मिलने के बाद नियमों के तहत कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इससे सांस से जुड़ी समस्याएं और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

प्रशासक ने नगर परिषद क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की कि वे घरों से निकलने वाले कचरे को केवल डस्टबिन में ही डालें। डस्टबिन के बाहर, नालियों में या खुले स्थानों पर कचरा फेंकने से बचें और किसी भी स्थिति में कचरा न जलाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के हित में नगर परिषद स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई करती रहेगी।

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