अवैध बालू उठाव रोकने के लिए सालडीह घाट का रास्ता बंद, नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

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सरायकेला-खरसावाँ : उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के निर्देश के आलोक में अवैध बालू खनन, उठाव एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से आज सालडीह स्थित बालू उठाव स्थल तक जाने वाले मार्ग को बंद कराया गया। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के संज्ञान में आने के पश्चात उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्थल पर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में खान निरीक्षक द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर किसी व्यक्ति अथवा वाहन को अवैध रूप से बालू का उठाव अथवा खनन करते हुए नहीं पाया गया। हालांकि, प्राप्त सूचनाओं एवं स्थल से अवैध बालू उठाव की संभावना को देखते हुए, ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा भविष्य में अवैध उठाव एवं परिवहन की संभावना को रोकने के उद्देश्य से बालू उठाव स्थल तक जाने वाले मार्ग को बंद कराया गया।

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एनजीटी द्वारा निर्धारित अवधि एवं लागू प्रावधानों के दौरान बालू का अवैध उठाव, खनन, भंडारण एवं परिवहन प्रतिबंधित है। सभी संबंधित व्यक्तियों एवं वाहन संचालकों को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अनुमति एवं आवश्यक परिवहन चालान के किसी भी प्रकार का बालू उठाव अथवा परिवहन नहीं करें। निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन कर बालू का उठाव, भंडारण अथवा परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला खनन पदाधिकारी श्री ज्योति शंकर सतपति ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी स्थान पर खनिजों के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन की गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों, वाहनों एवं अन्य संलिप्त पक्षों के विरुद्ध प्रचलित विधि एवं खनिज नियमों के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजनों एवं संबंधित पक्षों से अपील की कि वे अवैध बालू उठाव, भंडारण अथवा परिवहन में संलिप्त न हों। किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दें।

 

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