नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म में राजेश गोप दोषी करार

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जमशेदपुर : सोनारी थाना क्षेत्र की रहनेवाली 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राजेश गोप को एडीजे वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर कोर्ट 20 मार्च को सुनवाई करेगी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार मामले में 7 लोगों की गवाही हुई है.

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रात के 11 बजे आरोपी ने किया था अपहरण

मामले में कहा गया था कि आरोपी राजेश गोप ने नाबालिग लड़की का अपहरण 21 सितंबर 2021 की रात के 11 बजे घर से ही कर लिया था. इसके बाद से नाबालिग लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा था. कुछ दिनों के बाद नाबालिग लड़की चाइल्ड लाइफ तक पहुंची थी. इसके बाद परिवार के लोगों के सुपुर्द किया गया था. परिवार के लोग मामले को लेकर सोनारी थाने में गये थे.

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