रेलवे कर्मचारी के आत्मदाह मामले में ओम प्रकाश कसेरा की अग्रिम जमानत नामंजूर
जमशेदपुर :- रेलवे के सीनियर टेक्निशियन सुनील कुमार पिल्लै द्वारा 28 जून 2023 को आत्मदाह कर लेने के बाद बागबेड़ा पुलिस ने आत्मदाह के लिए मजबूर करने का नामजद मुकदमा 7 लोगों पर दर्ज किया है। जिनमें व्यापारी ओमप्रकाश कसेरा, आईओडब्ल्यू लैंड विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर आरके सिंह, उनके सहयोगी कल्याण, नंदू, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एसके पांडेय, जीके राय और अमरेंद्र शामिल हैं। सभी अभियुक्त फरार बताए जाते हैं। इनमें से एक फरार अभियुक्त ओम प्रकाश कसेरा ने एडीजे 4 राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। जिसे एडीजे 4 ने रद्द कर दिया है। इस मामले में कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी तथा एडीजे 4 ने आज आदेश का दिन मुकर्रर किया था। पीड़ित पक्ष के वकील केवल कृष्ण ने आज शाम को मीडिया मीडिया को जानकारी दी कि ओमप्रकाश कसेरा की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी गई है। बचाव पक्ष के वकील अजय कुमार राठौर थे। मामले के जांच पदाधिकारी मनीष कुमार, सब इंस्पेक्टर, ने कल न्यायालय में केस डायरी पेश की। इसके आधार पर बहस होने के बाद आज ओमप्रकाश कसेरा की अग्रिम जमानत रद्द की गई।