सरायकेला-खरसावां में मीट–मुर्गा दुकानदारों को थमाया जा रहा नोटिस, मानकों के पालन का सख्त निर्देश

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सरायकेला :- सरायकेला-खरसावां जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इन दिनों सभी मीट और मुर्गा दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के मीट एवं मुर्गा दुकान का संचालन दंडनीय अपराध है। सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अविलंब एफएसएसएआई (FSSAI) से लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही व्यवसाय संचालित करें।

नोटिस में यह भी उल्लेख है कि लाइसेंस लेने से पूर्व स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। मीट की दुकान सब्जी या मछली दुकान के समीप नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी पूजा स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। पूजा स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने की स्थिति में 100 मीटर की दूरी लागू होगी।

दुकान की संरचना और स्वच्छता को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। दुकान की ऊंचाई, फर्श की बनावट, दीवारों की कंक्रीट परत, पेयजल की उपलब्धता, जल निकासी व्यवस्था, क्रॉस वेंटिलेशन, पर्याप्त रोशनी और बिजली की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। मीट काटने के औजार स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए तथा स्पष्ट साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था और पेस्ट कंट्रोल से संबंधित रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस पहल को उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दुकानदारों में नोटिस को लेकर हलचल भी तेज हो गई है।

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