झामुमो नेता फिरोज खान पर निकला गैर जमानतीय वारंट, पांच लाख मांगी थी रंगदारी
जमशेदपुर : शहर के धतकीडीह के रहने वाले झामुमो नेता फिरोज खान के खिलाफ सिविल कोर्ट के मुख्याय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से गैर जमानतीय वारंट निकाला गया है. यह वारंट धातकीडीह निवासी ठेकेदार मो. मुस्ताक खान की ओर से 7 दिसंबर 2014 को बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज कराए जाने के कारण निकाला गया है. इसके पहले उसके खिलाफ गिरफ्तारी का साधारण वारंट निकला हुआ था.
क्या हुआ था घटना के दिन
घटना 7 दिसंबर 2014 की है. घटना के दिन वादी मुस्ताक खान सर्किट हाउस में काम कर रहे थे. रात 10.30 बजे काम पूरा करके घर लौट रहे थे. इस बीच ही आरोपी फिरोज खान, शकील अहमद रजा व अन्य लोग इनोवा पर सवार होकर आये थे और रोका था. इसके बाद उनके साथ गाली-गलौज की गयी थी. फिरोज अपने हाथ में चाकू लिये हुये था और शकील हॉकी लिये हुए था. आरोपियों ने धमकी देते हुए 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी. नहीं देने पर जान से मार देने की भी धमकी दी गयी थी.