NEET UG 2024 विवाद: सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सीबीआई जांच, उच्च न्यायालय से मामले स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG प्रवेश परीक्षा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को 8 जुलाई की तारीख तय की। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका के अलावा, शीर्ष अदालत 8 जुलाई को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से एनईईटी-यूजी विवाद पर मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

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कथित एनईईटी परीक्षा पेपर लीक के मद्देनजर, छात्रों ने अपनी चिंता व्यक्त की और पुन: परीक्षा और गहन जांच की मांग की।

छात्रों के एक समूह ने जंतर मंतर पर ”24 लाख छात्र परीक्षा चाहते हैं, घोटाला नहीं” और पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया.

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) के परिणाम 4 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा घोषित किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एनईईटी-यूजी 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई है, एनटीए ने इस आरोप से इनकार किया है। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

केंद्र ने गुरुवार को शीर्ष अदालत को सूचित किया, “यदि 1,563 में से अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो परिणाम के लिए उनके पहले के अंक, अनुग्रह अंकों के बिना, दिए जाएंगे।”

इसमें कहा गया है कि दोबारा परीक्षा के नतीजे 30 जून को घोषित किए जाएंगे और एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने 5 मई को स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी।

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