8 वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद
चाईबासा। 8 वर्षीय बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी सोनुवा केभालूमारा शंकोसाइ गांव निवासी दिलीप सुरीन को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ सोनुवा के भालूमारा शंकोसाई गांव निवासी गजोमति दिग्गी के बयान पर 8 जनवरी 2021 को सोनुवा थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 8 जनवरी 2021 को गजोमती दिग्गी अपने पोते दिनेश दिग्गी के साथ सुबह 8 बजे खाना खाए। इसके बाद गजोमती लकड़ी लाने के लिए गुटूसाईं चली गई । जब दिन के लगभग 12:30 बजे लकड़ी लेकर घर आई तो गांव वालों ने बताया कि उसके पोते दिनेश दिग्गी की दिलीप सुरीन के द्वारा हत्या कर दी गई है। जब वह घर के अंदर जाकर देखी तो पोता दिनेश दिग्गी को मरा पाया।उसे गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई थी।इसके बाद गांव के चौकीदार को घटना का सूचना दी गई। चौकीदार के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। बताया गया है कि दिलीप सुरीन पहले भी कई बार जेल जा चुका था। वह जेल से छुट कर आने के बाद गांव में अपना दबदबा जमाने के लिए लोगों से झगड़ा करते-फिरता था। घटना के दिन बच्चा दिनेश दिगगीउ अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी समय दिलीप सुरीन आ गया और उसे खेलने से मना किया। जब वह नहीं माना तो उसे पकड़ कर घर के अंदर ले गया और दौली से गर्दन काट कर हत्या कर दिया। अदालत को दिलीप सुरीन के खिलाफ हत्या करने का साक्षय मिल जाने से उम्रकैद की सजा सुनाई।