लालू यादव को आज उच्च न्यायालय से मिली जमानत, चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजेडी मामले में अदालत ने 5 साल की सुनाई थी सजा.

Advertisements

रांची:- लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजेडी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला डोरंडा कोषागार से 140 करोड़ रुपए की निकासी का है. लालू को इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी.  हाईकोर्ट के जस्टिस प्रेस कुमार की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.

Advertisements
Advertisements

बता दे की 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी और 27 साल बाद कोर्ट ने फरवरी 2022 में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था जिसमें लालू यादव को दोषी करार दिया गया था. प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा और ₹70लाख का जुर्माना लगाया था. अब लालू प्रसाद के जमाने के तौर पर 1000000 रुपए जमा करने होंगे.  सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे और इन 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था.

See also  चाकुलिया में बकरी चोरी की सजा जान देकर चुकानी पड़ी

You may have missed