श्रम कार्यालय में डालसा द्वारा मनाया गया मजदूर दिवस,दी गयी योजनाओं की जानकारी

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सरायकेला: झालसा रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायकेला रमाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में बुधवार 1 मई 2024 को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रम कार्यालय सरायकेला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मेराज व एलएडीसी चीफ राधेश्याम शाह समेत अन्य शामिल हुए। श्रम दिवस के अवसर पर उपस्थित श्रमिकों तथा अन्य लोगों को संबोधित करते हुए डीएलएसए सचिव तौसीफ मिराज ने कहा कि किसी भी समाज,देश,संस्था और उद्योग के मजदूर,कामगारों और मेहनतकशो कि अहम भूमिका होती है जिसको ध्यान में रखते हुए कामगारों और मजदूरों के हित में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिसमें फैक्ट्री एक्ट,मिनिमम वेजेस एक्ट आदि शामिल है। एलएडीसी चीफ राधेश्याम शाह राधेश्याम शाह ने कहा कि असंगठित मजदूर और कामगारों का लेबर कार्ड बनाया जाता है जिससे उन्हें बहुत सारे लाभ मिलते है। बाल श्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बाल श्रम कानूनी रूप से अपराध है जिसके लिए सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुभाष चंद्र मेहता ने कहा कि कामगारों के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं।उन्होंने मातृत्व सुविधा योजना,अंत्योष्टि सहायता योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए इसका लाभ लेने की अपील की। मौकर पर डीएलएसए सहायक धर्मेंद्र कुमार,पीएलवी बिट्टू प्रजापति,सुषमा, प्रदीप दास समेत अन्य उपस्थित थे।

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