झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी फटकार: भुइयांडीह अतिथि भवन को सील किए जाने में पुलिस का लापरवाही का आरोप


झारखंड: झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर की पुलिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है क्योंकि भुइयांडीह में स्थित एक होटल-अतिथि भवन को सील करने के मामले में प्रशासन ने कथित रूप से पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। यह मामला अदालत के समक्ष गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

मुख्य बेंच ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि भवन सीलिंग के आदेश का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सीलिंग आदेश के बाद भी वह सुनिश्चित नहीं किया गया कि लोग अवैध रूप से भवन में प्रवेश न कर सकें।
न्यायालय की नाराज़गी इस बात से भी जुड़ी है कि इस घटना से पहले पुलिस और स्थानीय प्रशासन को यह चेतावनी दी गई थी कि अतिथि भवन में कुछ अनियमितताएं हैं। लेकिन सीलिंग के बाद भी कार्रवाई “पूरी तरह प्रभावी” नहीं रही, जैसा कि कोर्ट को उम्मीद थी।
अदालत ने यह निर्देश दिया है कि पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और सीलिंग आदेशों को लागू करने में चूक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो।
यह फैसला स्थानीय लोगों और भवन के मालिकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न्यायालय यह साफ संदेश देना चाहता है कि नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



