जमशेदपुर : झामुमो नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
जमशेदपुर : सब डिविजनल अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी एसडी जेएम के न्यायालय ने कदमा थाना से कदमा थाना कांड संख्या 160 /20 में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अशफाक खान के द्वारा कदमा थाना में दिनांक 27 नवंबर 2020 को फिरोज खान सज्जाद जफर फजल हक उर्फ चिंटू एवं परवेज खान के विरुद्ध रंगदारी एवं जानलेवा हमले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में अभियुक्त फिरोज खान परवेज खान एवं फजल हक उर्फ चिंटू के विरुद्ध गैर जमानती वारंट 10 जून 2022 को हुई थी । अभियुक्त फिरोज खान के अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा खारिज कर दी गई है। अभियुक्त फिरोज खान, परवेज खान एवं फजल हक उर्फ चिंटू के विरुद्ध धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इश्तिहार भी जारी की गई है। कदमा पुलिस के द्वारा दिनांक 15. 05. 2023 को अभियुक्त के घर पर इश्तिहार भी चिपकाए गया और इसका रिपोर्ट न्यायालय को सबमिट कर दिया गया था। अभियुक्त फिरोज खान के द्वारा धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के इश्तहार जारी के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अपील याचिका दाखिल की थी जहां न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब फिरोज खान अपने गुर्गों के द्वारा सूचक एवं उनके परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप पर बराबर भेज रहे हैं। जिसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है परंतु कदमा पुलिस के द्वारा अभियुक्त फिरोज खान को गिरफ्तारी करने के लिए संकोच कर रही है जबकि फिरोज खान के विरुद्ध जमशेदपुर न्यायालय में कई मुकदमा लंबित है। जहां सर शरीर हर तारीख में उपस्थित रह रहा है। इन्हीं सब घटनाक्रम को लेकर सूचक अशफाक खान के तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने न्यायालय के समक्ष एक आवेदन आज दाखिल की थी।