25,000 लोगों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर,विदेश में संपत्ति के बारे में ITR में नहीं दी जानकारी


नई दिल्ली: अगर आपने विदेश में कोई संपत्ति जमा कर रखी है और इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी जानकारी नहीं दी है, तो सावधान हो जाएं। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में 25 हजार से ज्यादा ऐसे लोगों का पता विभाग ने लगा लिया है, जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। सूत्रों ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ऐसे लोगों को शुक्रवार से SMS और ईमेल भेजकर अलर्ट करना शुरू करेगा। CBDT ने तय किया है कि इन लोगों को इस साल 31 दिसंबर तक का मौका दिया जाए, जिससे ये रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें और उसमें विदेशी संपत्ति की जानकारी दे दें। ऐसा नहीं होने पर नियमों के हिसाब से जुर्माने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी.पहले चरण में हाई रिस्क वाले करीब 25000 मामलों को टारगेट किया जाएगा। SMS और ईमेल भेजे जाएंगे। इसमें सलाह होगी कि वे रिटर्न में संशोधन करते हुए विदेशी संपत्ति की जानकारी 31 दिसंबर को या उससे पहले दे दें। 15 दिसंबर के आसपास से दूसरे और लोगों को कवर किया जाएगा।’ उन्होंने बताया, ‘कई बड़ी कंपनियों के कर्मचारी भी ऐसे आयकरदाताओं में हैं, जिनके पास विदेशी संपत्ति है, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है।’CBDT ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की जांच में ऐसे हाई रिस्क वाले मामले पाए जिनमें विदेशी संपत्ति की जानकारी असेसमेंट ईयर 2025-26 के इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी गई है। CBDT को भारतीय नागरिकों की विदेशी संपत्ति की जानकारी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (CRS) से जुड़े साझेदार देशों से मिलती है। साथ ही, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट के तहत अमेरिका से भी ऐसी जानकारी मिल जाती है। इसके चलते इनकम टैक्स रिटर्न में अगर किसी आयकरदाता ने विदेशी संपत्ति की जानकारी छिपा ली हो, तो भी वे पता चल जाती हैं।




