फीस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में 6 सितंबर को होगी सुनवाई।

Advertisements
Advertisements

रांची:- स्कूल फीस के मामले में दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल की ओर से राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें सिर्फ ट्यूशन फी लेने की बात कही गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से यह भी कहा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। ऐसे में राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

Advertisements
Advertisements
See also  जलापूर्ति योजना कार्य की धीमी गति पर भड़के सुबोध झा, बड़ौदा घाट का किया निरीक्षण...

You may have missed