हमारे बारह: निर्माताओं द्वारा कुछ बदलाव करने पर सहमति के बाद बॉम्बे HC ने अन्नू कपूर-स्टारर को रिलीज़ करने की दे दी अनुमति…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को अन्नू कपूर अभिनीत फिल्म ‘हमारे बारह’ को रिलीज करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि फिल्म के निर्माता फिल्म में कुछ बदलाव करने पर सहमत हो गए हैं। हमारे बारह, जो पहले 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, अब 21 जून, 2024 को रिलीज होगी। न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने एक रिट याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। आधार यह है कि यह इस्लाम और मुसलमानों के लिए अपमानजनक है।
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, फिल्म में सिर्फ 3 बदलाव हुए हैं, जिनमें तीन डायलॉग्स को म्यूट कर दिया गया है, बाकी फिल्म वैसी ही रहेगी। निर्माताओं द्वारा फिल्म में कुछ बदलावों पर सहमति के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म हमारे बारह की रिलीज को मंजूरी दे दी। याचिकाकर्ता परिवर्तन किए जाने के बाद रिलीज़ पर आपत्ति न करने पर सहमत हुए।
खंडपीठ ने कहा कि फिल्म का पहला ट्रेलर आपत्तिजनक था, लेकिन उसे हटा दिया गया है और ऐसे सभी आपत्तिजनक दृश्य फिल्म से हटा दिये गये हैं. अदालत ने कहा कि यह वास्तव में एक “सोचने वाली फिल्म” थी और उस तरह की नहीं जहां दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वे “अपने दिमाग को घर पर रखें” और केवल इसका आनंद लें। “फिल्म वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए है। फिल्म में एक मौलाना कुरान की गलत व्याख्या करता है और वास्तव में एक मुस्लिम व्यक्ति इस दृश्य पर आपत्ति जताता है। इसलिए इससे पता चलता है कि लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे मौलानाओं का आंख मूंदकर अनुसरण नहीं करना चाहिए।” पीटीआई के हवाले से खबर आई है उच्च न्यायालय।
मेकर्स फिल्म में 12-12 सेकेंड के दो डिस्क्लेमर लगाने पर भी राजी हो गए हैं. लाइव लॉ के अनुसार, निर्माता याचिकाकर्ता की पसंद की एक चैरिटी को 5 लाख रुपये की लागत का भुगतान करने पर भी सहमत हुए हैं।
इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति अपमानजनक है और कुरान में कही गई बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। शुरुआत में उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया था, लेकिन बाद में निर्माताओं ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के निर्देशानुसार आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए जाएंगे, जिसके बाद उसने रिलीज की अनुमति दे दी।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने पिछले हफ्ते फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट को सुनवाई करने और उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। मंगलवार को जस्टिस कोलाबावाला की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि उसने सभी आपत्तिजनक हिस्से हटाने के बाद फिल्म देखी है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हिंसा भड़कती हो।