1 अक्टूबर से खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी, नियम न मानने वालों पर होगी कार्रवाई

Advertisements
Advertisements

नई दिल्ली:- फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं।

Advertisements
Advertisements

रजिस्ट्रेशन नंबर न लिखने पर होगी कार्रवाई

एक अक्टूबर के बाद ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, जो ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर चाहे तो दुकान बंद कर उसके मालिक के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।

बोर्ड लगाकर देनी होगी खाने के सामान की जानकारी

FSSAI ने आदेश दिया है कि अब अक्टूबर से ही रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के साथ अन्य खाने-पीने से जुड़ी दुकानों को पहले तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद दुकान के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। जिसमें मिलाए जाने वाले सामान की जानकारी देनी होगी। अगर घी का इस्तेमाल हो रहा है तो कौन-सा घी है, ऐसे ही तेल व अन्य सामान की भी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। जो इम्यूनिटी के लिए खतरा होगा, ऐसे सामान की मिलावट पर पूरी तरह से रोक होगी।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

अभी FSSAI नंबर को पैकेज्ड फूड लेबल पर लिखना या दर्शाना अनिवार्य है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में आती है। किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर का 14 डिजिट का FSSAI नंबर बिल पर आसानी से दिखता या उपलब्ध नहीं होता है। इसकी वजह उपभोक्ता को फूड बिजनेस ऑपरेटर की शिकायत करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये कदम उठाया गया है।

See also  आसमान में उड़ते दो बैलून के बीच रस्सी पर चलते हुए एथलीट्स ने रचा इतिहास

कैसे कर सकते हैं शिकायत?

आपको भी किसी रेस्टोरेंट या खाने-पीने की दुकान के सामान को लेकर शिकायत करना है तो आप FSSAI के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं।

You may have missed