हाईकोर्ट के आदेश पर तीसरे दिन रुका अतिक्रमण अभियान, पुलिस बल और बुलडोजर लौटे

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रांची : एचइसी और आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा अभियान तीसरे दिन शुक्रवार को बीच में ही रोक दिया गया। सुबह 10:45 बजे मौके पर पहुंचे एक वकील ने मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई। सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को तत्काल अभियान रोकने का आदेश दिया था। आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई बंद कर दी और पुलिस बल व बुलडोजर वापस बुला लिए।

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उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश में लिखा है कि वहां रहने वाले लोग 31 दिसंबर तक स्वयं स्थान छोड़ देंगे। इसी आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई। अभियान रुकने के बाद प्रभावित लोगों में खुशी का माहौल दिखा और उन्होंने हाईकोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रभावित लोगों का कहना है कि अचानक की गई कार्रवाई के कारण वे बेघर हो गए हैं। बारिश के मौसम में आशियाना टूटने से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है।

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