उपायुक्त ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ की बैठक

0
Advertisements

चाईबासा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला समाहरणालय सभागार मे सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान चुनाव लड़नेवाले सभी अभ्यर्थियों राजनीतिक दलों के द्वारा पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग, फ्लेक्स आदि के मुद्रण करने में आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सभी प्रिंटिंग प्रेस को जानकारी दिया गया कि आदर्श आचार संहिता कोषांग को तथा संलग्न अनुसूची 2 लेखा दल को मुद्रण के तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की प्रति संलग्न करते हुए पोस्टर, पंपलेट, फ्लेक्स आदि का मुद्रण में उक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय यदि आपके द्वारा उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘क’ एवं अन्य प्रावधानों के तहत् विधि सम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।

Advertisements
See also  आदित्यपुर : आदित्यपुर और आरआईटी पुलिस ने 2 दिन में करीब 1 करोड़ रुपए की स्क्रेप के साथ 2 स्क्रेप संचालकों को पकड़ कर साबित कर दिया है कि चोरी की घटनाओं में स्क्रेप टाल की भूमिका

Thanks for your Feedback!

You may have missed