स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

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कुमार पर 13 मई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है और उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

कुमार तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

मालीवाल के आरोपों के अनुसार, जब वह आधिकारिक आवास पर केजरीवाल से मिलने का इंतजार कर रही थी, तो कुमार चिल्लाए, धमकी दी और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, इसके अलावा “क्रूरतापूर्वक हमला” किया, उन्हें घसीटा और सेंटर टेबल पर उनका सिर पटक दिया।

जमानत पर बहस के दौरान, कुमार के वकील ने कहा, “यह सब पूर्व नियोजित था” और “किसी भी कारण से उन्हें बदनाम करने के लिए, यह सोचकर कि वह मुख्यमंत्री से नहीं मिलने के लिए वह जिम्मेदार थे” “झूठे आरोप” लगाए गए थे। उनके वकील ने यह भी आरोप लगाया कि मालीवाल ने कथित हमले का स्थान मुख्यमंत्री आवास पर चुना क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था।

राज्यसभा सांसद ने कहा, “उनके (आप) पास ट्रोलों की एक सेना है। पूरी पार्टी मशीनरी को तैनात किया गया है। मेरे खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गईं। यह आदमी (विभव कुमार) सामान्य नहीं है।”

दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा कि यह एक “गंभीर मामला” था जहां “क्रूर हमला” “घातक” हो सकता था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

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पुलिस ने कहा, “यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जहां एक सांसद, एक सार्वजनिक हस्ती पर बेरहमी से हमला किया गया है, जो घातक हो सकता था। विशिष्ट सवालों के बावजूद, आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और अपने जवाब देने में टाल-मटोल कर रहा है।” पहले अदालत को बताया.

पिछले हफ्ते, कुमार को उनके फोन से डेटा की खोज के लिए मुंबई ले जाया गया था, जिसे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कथित तौर पर फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस को संदेह है कि कुमार ने अपने फोन का डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को स्थानांतरित करने के बाद उसे फॉर्मेट कर दिया, पुलिस ने उसके फोन और लैपटॉप और केजरीवाल के घर से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को दावा किया कि मालीवाल के वहां पहुंचने के बाद कुमार को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया था। आयोग ने विवरण मांगा कि किसके निर्देश पर उन्हें बुलाया गया था। एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में मुख्यमंत्री सहित सभी शामिल व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करने का आह्वान किया।

आप ने मालीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भाजपा के हाथों का मोहरा बताया।

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