पुजारी के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा और 60 हजार रुपये जु्र्माना

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जमशेदपुर :- उलीडीह थाना क्षेत्र में पुजारी सौरभ सुमन झा की हत्या के मामले में न्यायलय ने दोषी सोनू मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडीजे 2 आभाष कुमार वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है. इसके पहले अदालत ने 28 जुलाई को आरोपी को दोषी करार दिया था. अदालत ने सोनू को आईपीसी की धारा 302 में उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा धारा 201 साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट के मामले में 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सभी सजा एक साथ चलेगी. इस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई थी. बता दे कि 30 अप्रैल 2020 को 11.30 बजे दिन में संतोष कुमार मिश्रा उफ सोनू मिश्रा अपनी कार से जा रहा था. उसी समय मृतक सौरभ सुमन झा स्कूटी से आ रहा था. मोड़ के पास दोनों के वाहन में हल्की टक्कर हो गयी. इसी में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. इसी झगड़े के चलते कि सोनू मिश्रा दौड़कर घर गया और पिस्तौल लेकर आया और सौरव सुमन झा पर गोली चला दी. गोली उसके गर्दन में लगी. तत्काल ही उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत्त घोषित कर दिया गया.

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