किन्नर लक्खी हत्याकांड में कोर्ट ने प्रेमी को सुनाया उम्रकैद की सजा

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जमशेदपुर : बोड़ाम थाना क्षेत्र में सात साल पहले हुई लक्खी किन्नर की हत्या के मामले में एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत ने बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की. इस दौरान हत्याकांड के दोषी लक्खी किन्नर के प्रेमी उत्तम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई. उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि भालूबासा के रहनेवाले लक्खी किन्नर उर्फ कृष्णाकार मुखी की 26 अप्रैल 2015 को हत्या कर दी गई थी. उसके तीन दिन बाद 29 अप्रैल को डिमना पटमदा मोड़ के पास 35 फीट खाई से उसका शव बरामद किया गया था. उसे बाहर निकालने पर कई जगहों पर चोट के निशान पाए गये थे.

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प्रेमी के फोन आने पर निकला था घर से

इस मामले में लक्खी के पिता सुचित्रो मुखी का कहना है कि उत्तम का फोन आने के बाद वह 26 अप्रैल की रात करीब ग्यारह बजे घर से निकला था. उससे पहले उसने अपने पिता को भी प्रेमी का फोन आने की बात बताते हुए कहा था कि उसे अभी जाना पड़ेगा. उसके दूसरे दिन 27 जून को भी जब लक्खी घर पर नहीं लौटा तो घर लोग परेशान हो गये और उसकी खोजबीन में जुट गये थे. उसके बाद घटना की लिखित शिकायत उसी दिन सीतारामडेरा थाना में दर्ज करायी गई थी. उसके तीन दिनों के बाद परिजनों को बोड़ाम में शव बरामदगी की जानकारी मिली. यह सुनकर 30 अप्रैल को लक्खी के परिवारवाले शव की पहचान करने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, तब पता चला कि शव लक्खी का ही है. पुलिस की जांच में भी पाया गया था कि लक्खी की हत्याकर साक्ष्य को छिपाने के लिये शव को खाई में फेंक दिया था. इस मामले में कोर्ट में 13 लोगों की गवाही हुई और अंतत: अदालत ने उत्तम को दोषी पाते हुए उसे खिलाफ सजा सुनाई.

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