घाघीडीह जेल परिसर में मनोज सिंह की हत्या मामले में अदालत ने 22 आरोपियों को दोषी करार दिया
जमशेदपुर (संवाददाता ):-जमशेदपुर के घाघीडीह जेल परिसर में मनोज सिंह की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों से कुल 22 आरोपियों को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपियो को दोषी पाया है. इसमें 15 आरोपियों को हत्या के मामले में और 7 आरोपियों को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया है. अदालत 18 अगस्त को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगी. जिन आरोपियों को हत्या का दोषी पाया गया है उनमें श्यामु जोजो, पंचानन पात्रो, पिंकू पूर्ती, अजय मल्लाह, अरुप कुमार बोस, रामराय सुरिन, रमाय करुआ, गंगाधर खंडैत, रमेश्वर अंगारिया, गोपाल तिरिया, शरत गोप, वासुदेव महतो, जानी अंसारा, शिव शंकर पासवान और संजय दिग्गी शामिल है जबकि जानलेवा हमला करने के मामले में शोएब अख्तर, मो तौकिर, अजीत दास, सोनु लाल, सुमित सिंह, ऋषि लोहर और सौरभ सिंह शामिल है. इस मामले के आरोपी हरिश सिंह, अविनाश श्रीवास्तव और चार कक्षपाल के खिलाफ अदालत में अलग से सुनवाई होगी.
ये है मामला
26 जून 2019 को घाघीडीह सेंट्रल जेल में दो गुटों के बीच हुई भिड़ंत हो गयी थी. दोनों गुटों के कैदी लाठी और डंडा लेकर एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे. लिपिक की ओर से मोबाइल पर जेल अधीक्षक सत्येंद्र चौधरी को सूचना दी गयी थी. आवाज आ रही थी कि हरीश सिंह ने जेल का माहौल बिगाड़ दिया है. इसको जान से मार देंगे. हरीश को बचाकर ऑफिस में लाकर बैठया गया था. इस बीच हरीश गुट के मनोज सिंह, रिषि लोहार व अन्य ने पंकज दुबे पर हमला बोल दिया था. जमकर हुए झड़प और जेल के अंदर उपद्रव पर नियंत्रण में मनोज सिंह को अधिक चोट लगी थी जिसकी बाद में मौत हो गयी थी.