चाईबासा व्यवहार न्यायलाय ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

0
Advertisements

चाईबासा: चाईबासा व्यवहार न्यायलाय ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के गुमरिया टोला तालासाई निवासी अंकुरा दोराईबुरु की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लक्ष्मण दोराईबुरु को उम्र कैद दिया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इस हत्याकांड मामले पर ढेड़ साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई.जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के गुमरिया टोला तालासाई में 9 मई 2021 की रात्रि लगभग आठ बजे लक्ष्मण दोराईबुरु एवं अंकुरा दोराईबुरु के बीच बैल बेचने को लेकर अपने घर के आंगन में विवाद हो गया था. इस बीच लक्ष्मण दोराईबुरु ने धारदार चाकू से अंकुरा दोराईबुरु के पीठ पर वार कर दिया. परिजन उसे घायल हालत में जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र ले गए, परंतु रास्ते में ही अंकुरा दोराईबुरु की मृत्यु हो गई थी. पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण दोराईबुरु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अनुसंधान के उपरांत अरोप सिद्ध हुआ. जिसके बाद न्यायधीश ने सजा सुनाई.

Advertisements
Advertisements
See also  सदर अस्पताल भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं, युवती से अश्लील हरकत, जेएलकेएम ने किया बवाल

Thanks for your Feedback!

You may have missed