अरबाज खान को पत्नी की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा

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जमशेदपुर : जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती निवासी अरबाज खान को जमशेदपुर कोर्ट ने पत्नी सालिया परवीन की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने उसे अजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके अलावा अरबाज पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. इसके पूर्व न्यायालय ने 6 अप्रैल को अरबाज को दोषी पाया था. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बहस की थी.

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दहेज के लिए गला दबाकर कर दी थी हत्या
घटना 17 अक्टूबर 2020 की है. इस मामले में मृतका के पिता शेख नसीम के बयान पर पति अरबाज खान, ससुर अमजद खान, सास रूबी खान और दादी सास आजाद बेगम पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए दो लाख और एक ऑटो नहीं देने पर बेटी को हत्या का आरोप लगाया था. जिस समय सालिया की हत्या की गई थी उस समय वह आठ माह की गर्भवती थी. घटना की रात आठ बजे अरबाज ने पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. अरबाज और सालिया परवीन ने घटना से डेढ़ साल पूर्व ही प्रेम विवाह किया था. अरबाज बाइक चोरी के एक मामले में जेल भी जा चुका है.

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