साक्ष्य के आभाव में आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह हुए बरी
जमशेदपुर :- व्यवहार न्यायलय में केस नम्बर 1336 वर्ष 2011 कोर्ट एस डी जे एम रंजय कुमार के अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया, बताते चले कि 2011 लोकसभा चुनाव में आजसू लोकसभा प्रत्यासी रहे आस्तिक महतो के चुनाव प्रचार हेतु कदमा शास्त्री नगर में एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि आजसू पार्टी द्वारा मेरे जमीन पर जबरन कार्यालय खोल दिया गया है जबकि इसके लिए मुझसे कार्यालय खोलने के लिये अनुमति भी नही ली गई थी इस मामले को लेकर अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने पैरवी कर लगभग 11 वर्षो बाद फैसला पक्ष में लेते हुए बाइज्जत बरी कराने में सफलता हासिल किये । उक्त अवसर पर जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि न्यायलय का सम्मान करते हुये हमे पूर्ण भरोषा था मुझे न्याय मिलेगा जो इतने दिनों बाद फैसला आई है इसका सम्मान करता हूं और सौभाग्य है मैं आज भी उसी पार्टी का एक सिपाही हू और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताए रखा इसके लिये मैं पार्टी सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो और पार्टी प्रधान महासचिव श्री रामचन्द्र सहिस का आभार व्यक्त करता हूं ।