आदित्यपुर: सौतेली मां ने साजिश रच बाप और बेटा को किया अपने ही घर से बेघर, इंसाफ के लिए लगाया प्रशासन से गुहार, सुने पीड़ितो की जुबानी, video….

0
Advertisements
Advertisements

आरआईटी: सरायकेला जिला के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबाकुटी में एक सौतेली मां के करतूतों से न केवल सौतेला पुत्र बल्कि महिला के पति को भी घर से बेघर होना पड़ा है. आलम यह है कि दोनों पिता-पुत्र दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं.

Advertisements
Advertisements

 

 

बता ऐसा ही मामला आरआईटी आईटी थाना अंतर्गत बाबाकुटी निवासी ललन चंद्रवंशी ने करीब 18 साल पूर्व पहली पत्नी के दुधमुंहे बच्चे को छोड़कर चले जाने के बाद दूसरी शादी की. सोनी देवी नामक महिला ने शुरू- शुरू में तो बच्चे की देखभाल की, मगर धीरे- धीरे सोनी देवी के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा. इस बीच दोनों के दो बच्चे हुए. जिससे सोनी देवी पूरी तरह से अपने बच्चों के विषय में सोचने लगी और ललन सिंह चंद्रवंशी द्वारा अर्जित संपत्ति पर दावा ठोक बैठी और ललन एवं उनके पहले पुत्र को घर से बेदखल करने की साजिश रच डाली. महिला ने अपने पति और सौतेले पुत्र पर मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए आरआईटी थाने में शिकायत दर्ज कराया. इसमें आसपास की महिलाओं एवं कथित महिला समितियों भी खूब महिला का समर्थन किया और ललन एवं उनके पहले पुत्र को अपने घर से बाहर निकलवा दिया. आलम ये है कि अब मामला कोर्ट में लंबित है और ललन सिंह एवं उनका पुत्र अपने घर से बेघर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं.

 

बाईट-शिबू कुमार (पीड़ित बेटा)

 

 

ललन सिंह ने बताया कि दूसरी पत्नी के नाम गम्हरिया रजिस्ट्री जमीन के अलावा बाबाकुटी में तीन कट्ठा जमीन पर मकान बनाया. एलआईसी से लेकर नौकरी तक में नोमिनी बनाया. जब सारी प्रोपर्टी सोनी देवी के नाम कर दिया तब अपने मायके वालों के साथ मिलकर मुझे और मेरे पहले पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर दिया है. पहले पुत्र को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, मगर सोनी देवी से जन्मे दोनों बेटों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाया. अब जब मेरा पहला पुत्र बालिग हो गया है तो साजिश के तहत मुझे और मेरे पहले पुत्र को संपत्ति से बेदखल करने का साजिश रच रही है. पति-पत्नी के बीच विवाद को महिला समिति के नाम पर उन्हें और उनके पहले पुत्र को घर से बेघर करने की साजिश रच रही है.

 

 

इधर आरआईटी थानेदार सागर लाल महथा ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामला कोर्ट में लंबित है, मगर दोनों पिता-पुत्र को संपत्ति से बेदखल करना उचित नहीं है. संपत्ति पर दोनों का अधिकार है इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है. पति-पत्नी के बीच विवाद में किसी बाहरी लोगों को दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है, यदि कोई ऐसा करता है तो विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

बाईट-

 

 

ललन सिंह (पीड़ित पति)

Thanks for your Feedback!

You may have missed