आदित्यपुर : सिंगल बैंक खाताधारी मईया को ही मंईयां योजना का मिलेगा लाभ



Adityapur : झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक रूप से संशोधन किया है. मार्च 2025 के बाद से आवेदिका का आधार लिंक के साथ सिंगल बैंक खाता होना अनिवार्य किया गया है. इसी के आधार पर मंईयां सम्मान योजना की राशि मिलेगी. यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ली गई है. बैठक में कुल 16 एजेंडों को स्वीकृति दी गई. बता दें कि करीब 19 लाख महिलाओं का नाम किसी न किसी वजह से मईया सम्मान योजना से हटा दिया गया था. सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में बाल पहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बाल पहाड़ी बराज के निर्माण पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है. छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिपेक्ष्य में जनवरी 2006 के पूर्व पदस्थापित झारखंड सचिवालय के सहायक के वेतन निधार्रण के संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई. वहीं बैठक में मनरेगा योजना के तहत जेट्रोफा पौधा में गड़बड़ी करने वाली राज्य सेवा की अफसर साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है. वर्तमान में वह निलंबित चल रही हैं. कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक स्कूलों में इंटर स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 2399 पद और स्नातक स्तर के सहायक आचार्य के 1052 पद सहित कुल 3421 पद कर्णांकित करने की स्वीकृति दी गई है. कृषि विभाग के छह कर्मियों की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई. प्रधान महालेखाकार रांची कार्यालय के डिजिटलीकरण के लिए द्वतीय चरण में 50 लाख, तीन हजार 700 रुपए की स्वीकृति भी दी गई है. बैठक में जेल के रखरखाव का काम भवन निर्माण को देने का निर्णय लिया गया है. झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की नियमावली में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई है. अब कारा का रखरखाव भवन निर्माण विभाग करेगा. पेयजलापूर्ति का काम पेयजल विभाग करेगा. जलसंसाधन विभाग में निर्माण कार्य श्रेणी में 18 जुलाई 2022 से प्रभावी डीएसटी दर में 12 से 18 फीसदी की वृद्धि के परिपेक्ष्य में कार्यसंविदा से संबंधित भुगतान राशि की अंतरदेयता की स्वीकृति भी कैबिनेट बैठक में दी गई है.

