24 साल पुराने मानहानि मामले में एक्टिविस्ट मेधा पाटकर दोषी करार…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क-दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि मामले में दोषी ठहराया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया।
पाटकर और सक्सेना के बीच 2000 से कानूनी लड़ाई चल रही है, जब उन्होंने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
उस समय सक्सेना अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे।
एक टीवी चैनल पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक बयान जारी करने के आरोप में सक्सेना ने उनके खिलाफ दो मामले भी दर्ज कराए थे।
मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा कि सक्सेना के खिलाफ पाटकर के बयान “न केवल मानहानिकारक थे, बल्कि नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए भी तैयार किए गए थे”।
अदालत ने कहा, “यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि आरोपी मेधा पाटकर ने इस इरादे और जानकारी के साथ गलत धारणाएं प्रकाशित कीं कि वे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे।”
अदालत ने कहा कि पाटकर का यह आरोप कि सक्सेना “गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहे थे, उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा पर सीधा हमला था”।
अदालत ने कहा, “यह प्रदर्शित किया गया है कि आरोपी द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों ने न केवल उसकी ईमानदारी और देशभक्ति पर सवाल उठाया, बल्कि उसे उसके सार्वजनिक रुख के विपरीत गतिविधियों से भी जोड़ा।”
इसमें कहा गया है, “आरोपी इन दावों का खंडन करने के लिए या यह दिखाने के लिए कोई सबूत देने में विफल रही कि उसने इन आरोपों से होने वाले नुकसान का इरादा या पूर्वानुमान नहीं किया था।”
अदालत ने कहा, “मेधा पाटकर ने आईपीसी की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध किया है। उन्हें इसके लिए दोषी ठहराया जाता है।”
संबंधित कानून के तहत पाटकर को सजा के तौर पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।