M/s Eastern Auto Investo Pvt. Ltd के केस में आरोपी Manpreet Singh निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के आरोपों से बरी


Saraikela : ऋचेश कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने सी–1 केस संख्या 5135/2023 M/s Eastern Auto Investo Pvt. Ltd बनाम Manpreet Singh को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी मनप्रीत सिंह को चेक से संबंधित धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया है.
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा. ऐसे में विधि सिद्धांत के अनुसार आरोपी को संदेह का लाभ प्रदान किया गया. इस आधार पर अदालत ने मनप्रीत सिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित कर दिया. इस मामले में अधिवक्ता उमैद इम्तियाज़ ने आरोपी की ओर से प्रभावी, तथ्यों पर आधारित और सशक्त पैरवी की. उनकी कानूनी रणनीति, दस्तावेज़ी साक्ष्यों की सटीक प्रस्तुति और न्यायालय के समक्ष तार्किक तर्कों ने इस निर्णय में अहम भूमिका निभाई. न्यायालय परिसर में अधिवक्ता उमैद इम्तियाज़ की उपस्थिति न्याय और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस फैसले को कानूनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.




